मुजफ्फरनगर। अवैध अस्लहों से लैस होकर लूट, पैसे लेकर हत्या करना (कान्ट्रेक्ट किलिंग) जैसी घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्त मुर्सलीन उर्फ सोनू उर्फ सक्का पुत्र मामूद्दीन के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट 14(1) की कार्यवाही करते हुए लगभग 20 लाख रुपये कीमत की चल/अचल सम्पत्ति सीज कर ली गयी है।
अभियुक्त मुर्सलीन उर्फ सोनू उर्फ सक्का वर्ष 2010 से संगठित गिरोह बनाकर लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम देता रहा है। अभियुक्त मुर्सलीन उर्फ सोनू उर्फ सक्का उपरोक्त के विरुद्ध हत्या, लूट, गैंगेस्टर एक्ट जैसी संगीन धाराओं में 39 अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त मुर्सलीन उर्फ सोनू उर्फ सक्का उपरोक्त द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये है, को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्त किया गया। अभियुक्त मुर्सलीन उर्फ सोनू उर्फ सक्का की सीज की गयी चल/अचल सम्पत्ति है आवासीय मकान थानाक्षेत्र जानसठ- 126 वर्ग मीटर।
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