सोमवार, 19 अप्रैल 2021

प्रदेश के 5 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन : हाईकोर्ट

  प्रयागराज। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट से यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के पांच जिलों में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे निजी हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए। 


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