मंगलवार, 9 मार्च 2021

शामली अड्डे पर मिलावटी काले तेल को लेकर छापे में आवश्यक वस्तु अधिनियम में मामला दर्ज

 मुजफ्फरनगर । जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा जनपद में साॅल्वेन्ट, रेफिनेट या काले तेल आदि के अवैध व्यापार रोक लगाने के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी बीके शुक्ला एवं आपूर्ति विभाग छापेमारी की कार्यवाही करते हुए एक गोपनीय सूचना पर शामली बस अड्डा के पास दुकान


संख्या-142 और 143 में फरमान पुत्र मौहम्मद नाजिम द्वारा फर्म मै फरमान वेस्ट आॅयल ट्रेडिंग कम्पनी की आड़ में अवैध तरीके से बिना लाईसंेस के अपमिश्रित काले तेल का व्यवसाय और खरीद फरोख्त की जानकारी पर कार्रवाई की। इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम में मामला दर्ज की कार्रवाई की जा रही है। 

जिला पूर्ति अधिकारी ने तत्काल ए के राणा पूर्ति निरीक्षक नगर क्षेत्र मुजफ्फरनगर एवं अनुज कुमार सिंह, पूर्ति निरीक्षक, तहसील सदर की टीम गठित कर उनको जांच के लिये भेजा। टीम द्वारा आज अपराह्न 12ः10 बजे मै फरमान वेस्ट आॅयल ट्रेडिंग कम्पनी दुकान संख्या-142 एवं 143 शामली बस अड्डा पर छापा मारा गया। मौके पर फर्म के प्रोपराईटर मौ फरमान पुत्र मौ नाजिम निवासी मकान संख्या-8ध्1, मौहल्ला जानकीदास निकट सब्जी मण्डी, मुजफ्फरनगर उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गयी। दुकान मे 04 (चार) ड्रम अपमिश्रित काले तेल से भरे हुए, 32 (बत्तीस) ड्रम खाली, दो नपने पांच लीटर वाले, एक नपना दस लीटर वाला, दो नपने एक लीटर वाले, ड्रम से तेल निकालने वाली दो लोहे की मशीने, 01 (एक) चाबी बैरल की डाट खोलने वाली, एक खाली कैन, एक आधा कटा ड्रम रखा पाया गया। पूछने पर फरमान पुत्र मौहम्मद नाजिम के द्वारा बताया गया कि वह मोटर साईकिल सर्विस की दुकानो व फेरी वालो से यूज्ड ईंजन आॅयल खरीदकर उसे बेचने का काम करता है। उसके पास खरीद फरोख्त से सम्बन्धित कोई दस्तावेज रसीद आदि नही पाये गये। फरमान पुत्र मौहम्मद नाजिम द्वारा सेल्स टैक्स विभाग मे रजिस्ट्रेशन कराया है और अग्निशमन विभाग से अनुमति भण्डारण हेतु लेने के लिए रूपये 80.00 जमा कराने का चालान प्रस्तुत किया गया किंतु जिला प्रशासन के सक्षम अधिकारी का कोई लाईसेंस उसके पास नहीं पाया गया और न ही अग्निशमन विभाग की अनुमति अथवा प्रमाण पत्र उसके पास पाया गया है। बरामद पैट्रोलियम पदार्थ मे से नमूने लिये गये और बरामद पैट्रोलियम पदार्थ व बारदाने को फरमान पुत्र मौ0 नाजिम की सुपुर्दगी मे इस निर्देशा के साथ दिया गया कि वह उसे अपने पास सुरक्षित रखेगा, खुर्द-बुर्द नही करेगा तथा सक्षम न्यायालय व अधिकारी के द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा। 

फरमान पुत्र मौ. नाजिम के द्वारा बिना लाईसेंस अवैध रूप से पैट्रोलियम पदार्थ (यूज्ड ईंजन आॅयल) की खरीद फरोख्त करना सोल्वेंट रेफिनेंट एण्ड स्लाॅफ (एक्यूजिशन, सेल, स्टोरेज एण्ड प्रीवेंशन आॅफ इन यूज्ड आॅटोमोबाईल्स) आर्डर-2000 का की धारा 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा सार्वजनिक स्थान पर काले तेल जैसे ज्वलनशील एवं आम जन के जीवन को संकट में डालने वाले पदार्थ का अवैध तरीके से संग्रहण किया गया। जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-285 एवं 286 के अ्रन्तर्गत दण्डनीय कृत्य है। प्रकरण की गम्भीरता देखते हुए जांच टीम द्वारा तत्काल अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की गयी। जिलाधिकारी द्वारा तत्काल मौ फरमान पुत्र मौ0 नाजिम उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-285 एवं 286 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। ए के राणा पूर्ति निरीक्षक नगर क्षेत्र मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर में दिनांक 08 मार्च, 2021 को देर रात 11ः42 बजे मौ फरमान पुत्र मौ नाजिम निवासी मकान संख्या-8/1, मौहल्ला जानकीदास निकट सब्जी मण्डी, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3ध्7 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-285 एवं 286 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या-0144 दर्ज करा दिया गया।

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