शनिवार, 20 मार्च 2021

कुकर्म में विफल रहने पर किशोर की हत्या में उम्रकैद और जुर्माना


मुजफ्फरनगर । 14 वर्षीय बालक की कुकर्म में विफल होने पर हत्या के मामले में आरोपी सोहन को उम्र कैद व 95 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 जुलाई 2010 को थाना  नई मंडी के ग्राम कूकड़ा में 14 वर्षीय रहीस की कुकर्म में विफल होने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी सोहन उर्फ सोनू को उम्रकैद व 95 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडी जे 7 पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ए डी जी सी  पुष्पेन्द्रसिंह चौधरी ने 13 गवाह पेश कर कड़ी पैरवी की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 6 जुलाई 2010 को थाना नई मंडी के ग्राम कूकड़ा में 14 वर्षीय रहीस की कुकर्म करने में विफल होने पर गला दबा कर हत्या के बाद उसके शव को रजबाहे में डाल दिया था। पुलिस ने पीड़ित परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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