गुरुवार, 18 मार्च 2021

अब आनलाइन जमा होगी कोर्ट फीस

मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सलोनी रस्तोगी  ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार अब जनपद न्यायालयों में कोर्ट फीस आॅनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत जमा की जाएगी, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यूपी कोर्ट फीस रूल 2016 की अधिसूचना 19 जनवरी 2021 को जारी कर दी गई है। जनपद न्यायाधीश मुजफफरनगर श्री राजीव शर्मा, के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर की सचिव सलोनी रस्तोगी, ने प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जानकारी दी है कि उक्त नियमावली के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद न्यायालयों एवम् वाहृय न्यायालयों  में कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा आॅनलाइन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्तागण, वादकारीगण अथवा

अन्य स्टेक होल्डर ई पे पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस खरीद कर सकते है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ई- कोर्ट फीस एडमिनिस्टेªशन हेतु अपने - अपने न्यायालयों के मुन्सरिम अथवा किसी अन्य कर्मचारी को भी  नामित कर दे, न्यायालय के नामित कर्मचारी एवम् कंप्यूटर अनुभाग मुजफफरनगर के सिस्टम आफिसर अधिवक्तागण अथवा वादकारीगण द्वारा भुगतान होने के बाद स्टाॅक  होल्डिंग कारपोरेशन आॅफ इण्डिया लिमिटेड की आॅनलाइन अधिकारिक वेवसाइट से भुगतान को संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाएगा। आॅनलाइन सफल भुगतान लाक/ वेरीफाई होने के उपरान्त इसका विवरण सीआईएस साफटवेर में अपडेट एवम् भुगतान का प्रिन्ट आउट सुरक्षित कर पीठासीन अधिकारियों से भी अवलोकन करवाया जाना है। 

सलोनी रस्तोगी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक10.04.2021 दिन रविवार, को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफफरनगर, व वाहृय न्यायालय बुढाना, कलक्टेªट मुजफफरनगर में किया जायेगा। जिसमें आपराधिक, 138 एन0 आई0 एक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, बिजली एवम् पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जायेगा।

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