मुज़फ्फरनगर। 2013 में जिले में संपरदायिक दंगे के दौरान ग्राम सिम्भालका में घर मे घुस कर आगज़नी लूट के मामले में 6 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई ए डी जे 6 निशांत देव की कोर्ट में हुई। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चन्दरवीर ने पैरवी की।
इस संबंध में दंगा पीड़ित कसिमुद्दीन ने मामला दर्ज कराया था। एस आई टी ने जांच के बाद आरोपी उमेश, देवेंद्र, पिंटू , ललित कुमार, विनोद व अरविंद के विरुद्ध धारा 147 392 436 व153ए के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी कोर्ट में सुनवाई के बाद सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
गौरतलब है कि दंगा पीड़ित कसिमुद्दीन ने शामली दंगा पीड़ित केम्प में रहते हुए एफ आई आर दर्ज कराई थी।
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