बुधवार, 24 मार्च 2021

बडा फैसला 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लागू रहेगा लॉकडाउन



मुम्बई

महाराष्ट्र के बीड जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। नागपुर, मुंबई और पुणे के अलावा बीड जिले में भी बड़ी संख्या में बीते कुछ समय से कोरोना के मामले मिल रहे थे। इससे पहले नागपुर में भी प्रशासन ने 15 से 21 मार्च तक के लिए कंप्लीट लॉकडाउन किया था। महाराष्ट्र के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लागू है। 10 दिनों के लॉकडाउन के दौरान सभी मैरिज हॉल, होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी स्कूल और कॉलेजों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है।

निजी दफ्तरों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है और कर्मचारियों से यथासंभव वर्क फ्रॉम होम कराने की हिदायत दी गई है। हालांकि इस दौरान दूध, दवा, सब्जी और राशन जैसी जरूरी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को भी राज्य में 28,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इसके अलावा 132 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब त कोरोना से मौतों का आंकड़ा 53,589 पर पहुंच गया है। 

राज्य में नागपुर, पुणे, मुंबई, अहमदनगर, औरंगाबाद समेत तमाम जिलों में पाबंदियां लगाई गई हैं। बीएमसी ने मंगलवार को ही होली को लेकर आदेश जारी करते हुए कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर त्योहार मनाने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि महाराष्ट्र के अलावा गुजरात के भी 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कई शहर पाबंदियों के दौर से गुजर रहे हैं। पंजाब के 12 जिलों में सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके अलावा दिन में भी एक घंटे के लिए वाहनों पर रोक का फैसला लिया गया है।

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