सहारनपुर l आपको बता दें कि 12 साल पहले सहारनपुर के बहुचर्चित सजल हत्याकांड में तीन दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 3.75 लाख रुपये का अर्थंदंड भी लगाया है। साक्ष्यों के अभाव में एक अभियुक्त को अदालत ने बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 जनवरी 2009 को आवास विकास कालोनी निवासी व्यापारी विजय सडाना ने थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि उनके बेटे सजल का टयूशन जाते हुए अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया। साथ ही पिता से फोन पर 20 लाख की रंगदारी भी मांगी गई थी। बाद में सजल की स्कूटी लावारिस हालत में रेलवे स्टेशन पर मिली थी। एक सप्ताह बाद पुलिस ने थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र में पड़ने वाली ढमोला नदी से सजल का शव बरामद किया था।
पुलिस
ने सजल हत्याकांड की तफ्तीश की। उसके बाद थाना गागलेहडी के गडोला निवासी उदयवीर, बेहट के गांव ढावा निवासी हरवीर, नकुड के गांव शुक्रताल निवासी सुधीर व अनुज को सजल के अपहरण और हत्या में भेज दिया था। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की। एडीजे डॉ. दीनानाथ की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष से तमाम तर्क दिए गए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त उदयवीर, हरवीर और सुधीर को सजल की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर तीन लाख 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुमार्ने की आधी रकम पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए।
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