शनिवार, 13 फ़रवरी 2021

शादी शुदा महिला के हाथ पर था प्रेमी के नाम का टेटू, कोर्ट ने दिया अजब आदेश


 नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला के साथ बलात्कार के आरोपी को सिर्फ इस आधार पर जमानत दे दी कि उसका नाम महिला के हाथ पर गुदा हुआ था और फैसला देते हुए कहा कि दूसरी तरफ से प्रतिरोध होते समय इस तरह टैटू बनवाना आसान नहीं है।

जबकि महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने जबरन उसका नाम महिला की बांह पर गोद दिया था, अदालत ने इस पर कहा कि ऐसे टैटू बनवाना आसान काम नहीं है।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने फैसले में कहा कि मेरी राय में, टैटू बनाना एक कला है और उसी के लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, इस तरह के टैटू बनाना भी आसान नहीं है, जो शिकायतकर्ता की हाथ पर है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह हर किसी का काम नहीं है और यह अभियोजन पक्ष का भी नहीं है। याचिकाकर्ता का टैटू व्यवसाय से कोई लेना-देना है या नहीं।

महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे धमकी देकर और ब्लैकमेल कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक संबंध 2016 से 2019 तक जारी रहे। आरोपी ने कहा कि शिकायतकर्ता, जो शादीशुदा थी, उसे प्यार करती थी और दावा करती थी कि वे एक रिश्ते में थे। उन्होंने कहा कि एफआईआर तभी दर्ज की गई थी जब वह संबंधों को पुरुष के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने में विफल रही थी।

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