बुधवार, 13 जनवरी 2021

रेलों में चोरी करने वाले को दो साल की सजा


मुजफ्फरनगर । रेलयात्रियों से चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य व गैंगेस्टर आरोपी रवि कुमार को दो वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार का जुर्माना किया गया है। 2018 में रेलवे पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश किया था बाद में उसपर गैंगेस्टर भी लगी थी। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त रवि कुमार कश्यप द्वारा नौशाद के साथ गैंग बना कर रेल यात्रियों से मोबाइल व दूसरे कीमती सामान पर्स आदि की चोरी करने वाले को आज गैंगेस्टर कोर्ट में दो वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत गैंगेस्टर के जज राम सुध सिंह की कोर्ट में हुई अभियोजन की  और से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने पैरवी की अभियोजन के अनुसार रेल यात्रियों से चोरी में सक्रिय पाए जाने पर उस पर रेलवे  पुलिस ने गैंगेस्टर लगाई थी। गैंग लीडर नोशाद पहले ही कोर्ट से दंडित किया जा चुका है। 

गैरतलब है कि वर्ष 2018 में रेल यात्रियों के सामान की चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ थाना प्रभारी जीआरपी मुज़फ्फरनगर    इंदरजीत सिंह  ने किया था। चोरी का सामान बरामद किया था बाद में रवि पर गैंगेस्टर लगाई गई थी।

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