बुधवार, 23 दिसंबर 2020

भूपेंद्र बाफर की करीब ढाई करोड की संपत्ति कुर्क




मुजफ्फरनगर/मेरठ। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मेरठ में की 14 (1) की कार्यवाही के तहत कुख्यात भूपेंद्र बाफर की लगभग ढाई करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त कर ली।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(3) के तहत कुख्यात अपराधी भूपेन्द्र बाफर की मकान को कुर्क करने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरु की थी। इसके तहत मेरठ जनपद की डिफेन्स कालोनी में स्थित 200 वर्ग गज के मकान को पुलिस ने आज कुर्क कर लिया। जिलाधिकारी ने एसएसपी की संस्तुति पर मकान कुर्क की कार्रवाई के आदेश दिए थे। दो जुलाई 2019 को जानसठ क्षेत्र में मिर्जापुर पुलिस पर हमला कर छुडाए गए रोहित सांडू प्रकरण में जानसठ पुलिस ने कुख्यात अपराधी भूपेन्द्र बाफर व उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त द्वारा अपराध कारित कर समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित अवैध धन से अपनी सास ओमवती पत्नी नवाब सिंह निवासी ग्राम खगावली तहसील व जिला बुलन्दशहर के नाम डिफेन्स कालोनी मवाना रोड मेरठ में स्थित मकान क्रय किया गया था। 200 वर्ग गज के मकान को कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में एसएसपी अभिषेक यादव ने की संस्तुति की थी। इसमें कहा गया था कि थानाध्यक्ष रामराज की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बाफर थाना जानी जिला मेरठ एक शातिर किस्म का अपराधी है। थाना जानी का हिस्ट्रीशीटर के रूप में हिस्ट्रीशीट सख्ंया 154ए पर सूचीबद्ध है, जिसके द्वारा हत्या, डकैती, जानलेवा हमला, लूटपाट, अपहरण आदि अपराध कारित कर अवैध रूप से धन अर्जित कर सम्पत्ति बनायी गयी। एसएसपी की संस्तुति पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने मेरठ स्थित मकान को कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। मेरठ पुलिस की मौजूदगी में आज कुर्की की कार्रवाई की गयी है। वर्ष 2003 में अपराधी ने मकान क्रय कर वर्ष 2007 में अपनी सास के नाम बैनामा कर दिया था। फिलहाल मकान की बाजारी कीमत लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपये बतायी गयी। मकान को कुर्क करने के लिए मेरठ के तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त किया गया था। फिलहाल मकान में अपराधी की सास, ससुर, पत्नी व बच्चे रह रहे थे।


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