शुक्रवार, 18 दिसंबर 2020

गैंगस्टर को कोर्ट ने सुनाई चार साल कैद की सजा

 मुजफ्फरनगर । थाना ककरौली क्षेत्र में लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों में लिप्त होने पर वर्ष 2016 में अभियुक्त इरशाद के विरुद्ध थाना ककरौली पर गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया I अभियुक्त इरशाद को गैंगेस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने पर व मॉनिटरिंग सेल द्वारा  न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज दिनांक-18.12.2020 को ADJ-5 (गैंगस्टर कोर्ट) द्वारा अभियुक्त इरशाद को 04 वर्ष के कारावास व 05 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

दण्डित किये गये अभियुक्त का नाम इरशाद पुत्र जुल्फिकार निवासी खुजेडा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर है ।


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