सोमवार, 28 दिसंबर 2020

यूपी में नये साल का जश्न मनाने के लिए गाइड लाइन जारी


लखनऊ।  नये साल का जश्न मनाने के लिए गाइड लाइन जारी करते हुए बताया गया है कि पुलिस-प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। आयोजित कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं।

पत्र में अफसरों को अपने जिलों में कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। खुली जगह पर आयोजन होने पर क्षमता से 40 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम संबंधित जिले के जिलाधिकारी कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएं। अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राप्त कर सूचीबद्घ कर लिया जाए और उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के संबंध में कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों को भलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइंस के अनुपालन की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।

 किसी बंद स्थान जैसे हाल या कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में हालध्कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक और खुले स्थान  में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। आयोजकों को कार्यक्रम आयोजन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की निर्धारित संख्या एवं मास्क धारण करने और शारीरिक दूरी का पालन करने ओर कार्यक्रम स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश एवं सैनिटाइजेशन कराये जाने के संबंध में अवश्य अवगत करा दिया जाए। 

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