मुज़फ्फरनगर। थाना तितावी के ग्राम ढिंढावली में घर में घुस कर एक 21 वर्षीय युवती का अपहरण के बाद बलात्कार के मामले में आरोपी शावेज़ को अदालत ने सुबूत के अभाव में बरी कर दिया। मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट 2 मधु गुप्ता की कोर्ट में हुई।
अभियोजन के अनुसार गत 31 अगस्त 2020 को थाना तितावी के ग्राम ढिंढावली में आरोपी दीवार फाँदकर घर मे घुस गया और पीड़िता का अपहरण के बाद बालात्कार किया गया पुलिस ने धारा 452,366 व 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
इसके अलावा पोक्सो कोर्ट से दो सज़ा याफ्ता को अपील के लिए ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। आरोपी सतीश व वीरेंद्र को क्रमशः तीन व एक वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। पोक्सो की विशेष अदालत से दो आरोपियों सतीश व वीरेंद्र को हाई कोर्ट से अपील दाखिल करने के बाद सज़ा पर स्थगन लेने के लिए आरोपियों को 25 ,25 हज़ार की दो दो जमानत पर रिहा किया गया है और आदेश दिया है कि आगामी 17 जनवरी 2021 तक कोर्ट में सरेंडर करेंगे। आरोपी को तीन वर्ष से अधिक सज़ा न होने पर कोर्ट से ही ज़मानत मिल जाती है। आरोपी सतीश व वीरेंद्र अपनी सज़ा केखिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेंगें जबकि दो आरोपियों दुष्यंत व रोहित को 4 वर्ष सज़ा सुनाई गई थी जो जेल में हैं। दो दिन पहले शामली के थानाभवन के ग्राम दखोड़ी की घटना में 4 को सज़ा की गई थी।
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