मंगलवार, 1 दिसंबर 2020

जबरन धर्मांतरण कानून को लेकर जिले में पहला मामला दर्ज


 मुजफ्फरनगर । लव जेहाद को लेकर नए कानून उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के अंतर्गत मंसूरपुर थाने पर जिले का पहला मामला दर्ज किया गया है। 

मंसूरपुर क्षेत्र के गांव पुरा निवासी एक व्यक्ति द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मंसूरपुर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मंसूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुरा निवासी व्यक्ति की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार वह हरिद्वार के भगवानपुर में एक फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता था। वह अपने परिवार के साथ वहीं पर रहता था। कुछ दिन पूर्व भगवानपुर निवासी आरोपी नदीम व सलमान उसकी पत्नी को प्रेम प्रसंग में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने कई बार उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का प्रलोभन भी दिया। बार-बार झांसा देकर निकाह करने की बात कही। इसकी भनक उसको लग गई। कई बार आरोपियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और उल्टे धमकाने लगे। दोनों आरोपी कहीं उसकी पत्नी को लेकर फरार न हो जाए इसी डर से वह अपनी पत्नी समेत भगवानपुर से अपना सारा काम छोड़कर अपने गांव लौट आया। मगर आरोपियों ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। वह फोन कर बार-बार धर्म परिवर्तन का प्रलोभन फोन पर देते रहे। गांव तक भी पीछा ना छोड़ने पर परेशान पति ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम तैयार की है।

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