नई दिल्ली। आॅनलाइन न्यूज पोर्टल और आॅनलाइन कंटेंट प्रोग्राम अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे।
केंद्र सरकार की ओर से आज जारी की गई अधिसूचना के तहत कहा गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आॅनलाइन फिल्मों के साथ आॅडियो-विजुअल कार्यक्रम, आॅनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट आएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को आॅनलाइन न्यूज पोर्टलों, आॅनलाइन कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने से जुड़ा आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इलेक्ट्राॅनिक मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया था। इससे पहले सरकार ने देश में काम करने वाले डिजिटिल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक सुविधा दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि वह डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी। यही नहीं सरकार ने यह भी कहा था कि वह इन पत्रकारों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार की पहुंच देने पर भी गौर करेगी। सरकार ने डिजिटल मीडिया निकायों से अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ संवाद के लिए स्वय नियमन संस्थाओं का गठन करने को कहा है।
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