नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 25 एकड़ भूमि की मौजूदा अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इससे नये मैडिकल कालेज खोलने का काम आसान हो जाएगा।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने शनिवार को मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए। नये नियम 2021-22 सत्र से लागू होंगे।
मेडिकल कॉलेजों के लिए 25 एकड़ भूमि का नियम बहुत पुराना है। लेकिन कुछ साल पूर्व इसमें छूट दी गई थी कि शहरों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी जमीन यदि एक साथ नहीं हो तो वह दो हिस्सों में हो सकती है। दो हिस्सों के बीच की दूरी 10 किमी से अधिक नहीं हो। दूसरे, जमीन का एक हिस्सा 10 एकड़ से छोटा नहीं हो, लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ था। इसलिए अब 25 एकड़ की आवश्यकता के प्रावधान को ही खत्म कर दिया गया है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में सभी सेवाओं के संचालन के लिए जरूरी जगह की उपलब्धता होनी चाहिए। यह माना जा रहा है कि इस फैसले से बहुमंजिला भवनों में मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ होगा।
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