मुंबई । इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से बाॅम्बे हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
शनिवार को याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने तत्काल कोई जमानत ना देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश सारदा ने अपनी अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी। कोर्ट के आॅर्डर से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट से अपील की है कि गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान अर्नब से जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है उसका स्वतः संज्ञान लिया जाए। अर्नब के अलावा दो अन्य आरोपियों ने ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। 4 नवंबर को रायगढ़ पुलिस ने अर्नब को गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को अदालत ने कहा था कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिए संबंधित निचली अदालत जाने पर रोक नहीं है। अदालत ने कहा था कि अगर ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं तो सत्र अदालत याचिका दायर किये जाने के चार दिन के अंदर उन पर सुनवाई करके फैसला लें।
सोमवार, 9 नवंबर 2020
हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से किया इनकार
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