मुज़फ्फरनगर । मुज़फ्फरनगर कोर्ट के पोस्को विशेष न्यायाधीश आरती फौजदार ने 2014 में शामली जनपद में हुए बलात्कार के मामले में दो आरोपियों को को सुनाई सज़ा , मुख्य आरोपी हिमाचल को 10 वर्ष की सज़ा ओर 15 हजार का अर्थ दंड दूसरे आरोपी आदित्य को 3 वर्ष की सज़ा ओर 5 हजार का जुर्माना । दोनों आरिपियो ने 2014 में शामली निवासी 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया था।
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जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दबोचा
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