नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार को निर्देश जारी कर स्कूल ट्यूशन फीस माफ करने के लिए कदम उठाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट से जनहित याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लाखों अभिभावकों को निराशा हाथ लगी है, जो कोर्ट से राहत की उम्मीद पाले हुए थे। नरेश कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कोराना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को स्कूलों की ट्यूशन फीस माफ करने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
जागरण संवाददाता के मुताबिक वकील एन. प्रदीप शर्मा और हर्ष के. शर्मा की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि निजी/प्राइवेट/पब्लिक स्कूल बिना सेवा दिए है स्कूल फीस और अन्य शुल्क की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से यही आदेश है कि ऑनलाइन कक्षाओं की एवज में सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे।
मंगलवार, 4 अगस्त 2020
स्कूलों की ट्यूशन फीस माफ करने की याचिका खारिज
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