नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान मार्च महीने में बड़ी संख्या में इन गाड़ियों की बिक्री पर नाराजगी जाहिर की है। गाड़ियो की बिक्री पर शक जताते हुए सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में इन वाहनों की बिक्री की गई है। इस मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी। बता दें कि कोर्ट ने 31 मार्च तक ही बीएस-4 गाड़ियों की बिक्री का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन के लिए दिल्ली-एनसीआर के अलावा देश के शेष हिस्सों में बीएस- 4 मानक वाले वाहनों की बिक्र की अनुमति देने सबंधी अपने 27 मार्च के आदेश को 8 जुलाई को वापस ले लिया छा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑटो मोबाइल विक्रेताओं ने उसके निर्देशों का उल्लंघन किया है और लॉकडाउन के दौरान मार्च के अंतिम सप्ताह और 31 मार्च के बाद भी बीएस-IV मानक वाले वाहनों की बिक्री की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस साल 31 मार्च के बाद बेचे गए बीएस IV मानक वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पीठ ने कहा कि मार्च के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के दौरान बीएस-IV मानक वाले वाहनों की बिक्री बढ़ी थी और यहां तक कि इनकी ऑन लाइन भी बिक्री की गई थी।
शुक्रवार, 31 जुलाई 2020
सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक
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