शुक्रवार, 17 जुलाई 2020

साहिल हत्या कांड के आरोपी की जमानत अर्जी रद्द

मुजफ्फरनगर । गत 18 अगस्त 2017 को शामली के आदेश मंडी के कस्बा बनत में दिल्ली निवासी साहिल की चाकू से गोद कर हत्या के मामले में आरोपी फरमान की जमानत याचिका कोर्ट ने रद्द कर दी है। मामले की सुनवाई एडीजे 12 छोटे लाल यादव की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी ओमप्रकाश उपाध्याय ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया और कहा कि ज़मानत का कोई औचित्य नही है कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ज़मानत अर्ज़ी रद्द कर दी है। 


अभियोजन के अनुसार गत 18 अगस्त 2017 को शामली ज़िले के आदेश मंडी थाना इलाके में खेत पर एक शव मला था बाद में म्रतक की शिनाख्त साहिल निवासी केरदमपुरी ज्योतिनगर दिल्ली के रूप में हुई थी। पुलिस को फरमान सहित तीन आरोपियों के नाम प्रकाश में आए थे पलिस ने आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर उसकी निशान दही पर अला कत्ल बरामद किया था। 


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