शुक्रवार, 31 जुलाई 2020

निजी स्कूलों में मिलेगा फीस में 20 फीसद माफी का लाभ

  टीआर ब्यूरो l


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट का सामना करने वाले अभिभावकों को फीस में बड़ी राहत दे दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने 20 फीसद फीस माफी की घोषणा की है। निजी स्कूलों के अलावा अभिभावकों को राहत का फैसला मिशनरी स्कूल ने भी किया है। साथ ही कंप्यूटर फीस न लेने का भी निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने क्राइस्टचर्च कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि निजी के साथ कई मिशनरी स्कूल, एंग्लो इंडियन स्कूल भी फीस में छूट देंगे। ये छूट कम से कम 6 महीने या फिर जब तक स्कूल में फिजिकल क्लास नही होती तब तक दी जाती रहेगी। साथ ही, पुराने बच्चों से एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। पर दाखिला लेने वाले बच्चों से ली जाएगी। स्कूल बंद रहने की अवधि में मेंटीनेंस चार्जेज, लाइब्रेरी शुल्क, कंप्यूटर फीस व आदि भी नहीं ली जाएगी। लखनऊ के साथ ही लखीमपुर और सीतापुर की एसोसिएशन व वाराणसी के एक बड़े स्कूल ग्रुप ने भी इस पर सहमति दे दी है। अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के सभी एसोसिएशन से बात की जा रही है कि वो भी फीस में रियायत दें। ऐसे मिलेगा फीस में 20 फीसद माफी का लाभ फीस में छूट का लाभ लेने के लिए अभिभावकों को साक्ष्यों के साथ स्कूल के प्रबंधक अथवा प्रिंसिपल से मिलना होगा। उन्हें एक प्रार्थना पत्र देकर अपने व्यवसाय और आर्थिक संकट के बारे में बताना होगा। इसके बाद उन्हें फीस में छूट मिलेगी। ऐसे प्राइवेट फर्म के कर्मचारी हैं जिनक वेतन समय से नहीं मिल रहा हो या कम मिल रहा हो, वो साक्ष्य के तौर पर अपने वेतन के बैंक खाते की डिटेल्स लगा सकते हैं। यह प्रक्रिया अभिभावक आज से ही शुरू कर दें। एसोसिएशन के अनुसार इस छूट का लाभ सिर्फ उनको मिलेगा जो कोरोना काल मे आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। जैसे जिनकी नौकरी गई, वेतन में कटौती हुई या जिनका व्यापार प्रभावित हुआ हो। सरकारी कर्मचारियों या ऐसे लोगों को छूट नही मिलेगी जिनके काम पर लॉकडाउन का असर नहीं हुआ। जैसे जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं या जो ऐसे व्यापार करते हैं जिनको लॉकडाउन में बंद नही किया गया हो। 10 अगस्त तक दिया फीस जमा करने का मौका एसोसिएशन में शामिल स्कूलों ने अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया है। जो इस तारीख तक फीस जमा नही करेंगे उनके बच्चों का नाम तो नही काटा जाएगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास से जरूर वंचित किया जाएगा। हालांकि इसमें भी केस टू केस फैसला किया जायेगा। यानी अगर कोई इतना मजबूर है कि छूट के बाद भी फीस नही दे सकता तो उसके लिए अलग से विचार किया जाएगा।


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