नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नियमों में संशोधन करते हुए सरकारी कंपनियों में चीन और पाकिस्तान की वस्तुओं, सेवाओं और ठेके पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 में संशोधन किया है। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत भारत की सीमा से लगे देशों को भारत में किसी ठेके या बोली में भाग लेने से रोकने का अधिकार होगा। नया नियम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, स्वतंत्र निकाय और सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) से जुड़ी सभी परियोजनाओं और परियोजनाओं पर लागू होगा जिसमें सरकार वित्तीय मदद करती है।
बयान में कहा गया है कि राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने दो अलग-अलग आदेश पारित किए। पहले आदेश उन देशों के लिए नियम हैं जिनकी सीमाएं भारत से जुड़ी हैं और जिनके उत्पाद और सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है।
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