उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से चल रहे 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के विवाद में योगी आदित्यनाथ सरकार को शीर्ष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सहायक शिक्षकों की चल रही भर्ती जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर पुस्तिकाओं में खामियों के आधार पर भर्ती पर रोक मांगने वाली करीब आधा दर्जन याचिकाएं खारिज कर दीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट में ही अपील करें। 24 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले से संबंधित कुछ याचिकाएं खारिज की थीं।
न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के गत 12 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाइ कोर्ट की खंडपीठ के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को जो कहना है हाइ कोर्ट में जाकर कहें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह मामले को जल्दी से जल्दी दो महीने के भीतर निटपाए। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के गत 12 जून के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उस आदेश में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच विवाद यूजीसी की विशेषज्ञ समिति को भेजने और भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने का एकलपीठ का आदेश स्थगित कर दिया था और प्रदेश सरकार को भर्ती जारी रखने को की हरी झंडी दे दी थी। मुख्य मामला अभी भी खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन है।
मंगलवार, 7 जुलाई 2020
69 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता हुआ साफ़
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