मुजफ्फरनगर। 14 साल के बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में शिव मंदिर के साधु महाराज लोकेश नाथ को 20 वर्ष की सजा दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
गत 12 जुलाई 2023 को थाना फुगाना के ग्राम सरनावली के जंगल में एक 14 साल के बालक के साथ कुकर्म करने के सनसनी खेज मामले में आरोपी शिव मंदिर के साधु महाराज लोकेश नाथ कश्यप को 20 साल की सजा व दस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी अल्का भारती की कोर्ट मे हुई कोर्ट ने आरोपी को धारा 377, 342 आईपीसी और पॉस्को अधिनियम मे दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी, दीपक गोतम ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार आरोपी शिव मंदिर में रहता था और बालक को बहला-फुसलाकर हरिद्वार ले जाने के बहाने गांव के जंगल में ले गया। वहां उसके साथ कुकर्म किया और बाद में मंदिर में लाकर हाथ पैर बांध कर रात भर बंधक बनाए रखा, ताकि वह घटना किसी को ना बता सके। अगले दिन उसे छोड़ा तो उसने परिवान के लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी।
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