मुज़फ्फरनगर नगर। गत 21 दिसम्बर 2018 को कस्बा खतौली में लेनदेन का काम करनेवाले एक टेलर मास्टर सरताज की गोली मार कर हत्या के बाद एक लाख रुपये लूट के मामले में दो आरोपियों आँसू उर्फ अस मोहम्मद व मोहम्मद अकरम को जिला ज़ज़ राजीव शर्मा ने आज उम्र कैद व दोनों पर कुल एक लाख 14 हज़ार जुर्माना किया है। आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने पर जेल जाना पड़ा था। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व ज़िला सहायक शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार आठ 21 दिसम्बर 2018 को कस्बा खतौली के टेलर की दुकान करने वाले सरताज की गोली मार कर हत्या के बाद एक लाख रुपये नकद कार आदि लूट लिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसू की निशान दही पर लूटी गई रकम में से 97 हज़ार रूपये व दूसरे कागज़ात बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज था। आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बाद में सुप्रीम कोर्ट से रेड होने पर आरोपी जेल में ही थे।
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