मेरठ। मेरठ शहर के अधिकतर इलाके कंटेनमेंट और बफर जोन में होने के कारण फिलहाल नहीं खुलेंगे। कंटेंमेंट और बफर जोन के बाहर के धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है। शर्त है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन हो। लिखित में संचालकों को शर्त अनुपालन का पत्र देना होगा। शहर के बड़े मॉल शाप्रिक्स का मंगलवार को एसीएम और सीओ निरीक्षण करेंगे। वहीं पीवीएस मॉल का बुधवार को निरीक्षण के बाद अनुमति पर विचार होगा।
सोमवार को डीएम अनिल ढींगरा और एसएसपी अजय साहनी ने पुलिस, प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में एडीएम सिटी, एसपी सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम, सीओ ने शहर में कंटेनमेंट जोन, बफर जोन की विस्तृत जानकारी दी। इससे पूर्व एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम ने अपने स्तर पर बैठक कर ली। धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों से भी राय ली गई। सभी को केंद्र सरकार की गाइडलाइन की जानकारी दी गई। विचार-विमर्श के बाद फैसला हुआ कि शहर के अंदर कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में किसी धार्मिक स्थल, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
मंगलवार, 9 जून 2020
मेरठ में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट फिलहाल नहीं खुलेंगे
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