मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने जनपद में बाजारों के खुलने को लेकर आज एक नई गाईडलाईन जारी करते हुए सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दे दी है।
दो दिन से सैलून और ब्यूटी पार्लर की आरे से दिये जा रहे ज्ञापन के बाद जिलाधिकारी ने आज जारी आदेश में बताया गया कि जनपद में सैलून और ब्यूटी पार्लर प्रातः 9 बजे से 6 छह बजे तक सशर्त खोले जा सकेंगे। इसमें बाल काटने का कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य के दौरान फेस शील्ड तथा गलब्स पहनना अनिवार्य होगा। अन्य स्टाफ फेस मास्क का प्रयोग करेगा। कपडे का इस्तेमाल एक ही बार किया जायेगा अथवा डिस्पोजेबल कपडा सामग्री का प्रयोग किया जायेगा। उक्त दुकानें सुबह 9 बजे से 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। बारातघर खोले जायेंगे, लेकिन शादी के लिये पूर्व में अनुमति लेनी होगी। इसमें तीस से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शादी बारात घर में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने आदेश में बताया कि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति अथवा वाहन का आवागमन निषि( रहेगा। वे सभी बाजार या दुकानें जो किसी अन्य कारण से प्रतिबंधित नहीं किये गये हैं, उन्हें खोला जा सकेगा, लेकिन स्कूल-कालेज, सिनेमाहाल, कोचिंग संस्थान, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार और एसेम्बली हाल पूरी तरह निषि( रहेंगे।
बुधवार, 10 जून 2020
डीएम की नई गाइड लाइन जारी, सेलून, ब्यूटी पार्लर और बैंकेट हाॅल खोलने की अनुमति
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