नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक-2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के अलावा निम्न कार्यों को छोड़कर सभी कार्यों की मंजूरी दे दी गई है.
- सभी जगहों पर 31 जुलाई 2020 तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा.
- सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
-मेट्रे सेवाएं बंद रहेंगी.
-सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहें बंद रहेंगी.
-सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे.
सरकार की ओर से बताया गया है कि इन सभी गतिविधियों को शुरू करने के संबंध में अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की जाएगी जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके.
घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को सीमित मात्रा में अनुमति दी गई है. उनकी तादाद भी जांच परख कर बढ़ाई जाएगी.
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