टीआर ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिना मास्क लगाए या बिना मुंह ढके घर से बाहर निकले पर 500 रुपये तक का और लाकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने इसकी जानकारी दी।
श्री प्रसाद ने बताया महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना होने चेहरे को ढंके कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थल पर निकलता है तो यह दंडनीय अपराध होगा । बिना चेहरा ढंके निकलने वाले व्यक्त से पहली बार 100 रूपये, दूसरी बार भी 100 रूपये, तीसरी बार या उसके बाद या बार - बार पकड़े जाने पर 500 - 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।
उन्होनें बताया लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 100 - 500 रुपए तक, दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 - 1000 रुपए तक और तीसरी बार या उसके बाद भी पकडे जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा ।
प्रमुख सचिव ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा । पीछे बैठने की अनुमति किसी में नहीं होगी । दोपहिया वाहन में पहले बार पीछे बैठी सवारी पर 250 रुपए, दूसरी बार 500 रुपए, तीसरी बार में 1000 रुपए और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है ।
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