टीआर ब्यूरो
नई दिल्ली l कोरोना लॉकडाउन-4 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र की ओर से दिए गए दिशानिर्देशों में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। राज्य, स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर जरूरत पड़ने पर और कठोर बना सकते हैं।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार रात कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई चर्चा के बाद राज्य सरकारों के विचारों पर गौर करते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नये दिशानिर्देश जारी किए गये हैं।
सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सोमवार से प्रभावी होने वाले नये दिशानिर्देशों के तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी संशोधित दिशानिर्देशों में तय मानदंडों के आधार पर अपने हिसाब से अब 'रेड, 'ऑरेंज और 'ग्रीन जोन तय कर सकेंगे।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इसका प्रथम चरण 14 अप्रैल तक और दूसरा चरण तीन मई तक था। वहीं, तीसरा चरण रविवार मध्यरात्रि को समाप्त होने जा रहा है। लॉकडाउन के नये दिशानिर्देश पुराने आदेशों की जगह लेंगे। सिर्फ लोगों की आवाजाही के संबंध में प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कोई बदलाव नहीं होगा।
सोमवार, 18 मई 2020
लॉकडाउन-4 के दिशानिर्देशों में बदलाव नहीं कर सकते - गृह मंत्रालय
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