लखनऊ। प्रदेश सरकार ने 1 मई से प्रदेश में राष्ट्रीय राशन पोटेबिलिटी लागू करने का फैसला लिया है। अब धारक कहीं भी राशनकार्ड पर सामान ले सकंेगे।
केंद्र सरकार की वन नेशन, वन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय राशन पोर्टबिलिटी की शुरुआत होने के बाद उत्तर प्रदेश का कोई लाभार्थी अन्य राज्य से और अन्य राज्य का कोई भी लाभार्थी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत बने किसी भी राशन कार्ड की राशन संख्या मात्र बताकर राशन ले सकता है। यह सुविधा आधार आधारित वितरण एवं पिछले 6 माह से सक्रिय राशन कार्डों पर ही होगी।
फिलहाल उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्य (आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश) और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के लाभार्थी आपस में राशन पोर्टबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा। प्रदेश स्तर पर राशन पोटेबिलिटी पहले से लागू है। अप्रैल में करीब 7.07 लाख राशन कार्ड धारकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। प्रदेश में इस सुविधा का सर्वाधिक लाभ गौतम बुद्ध नगर में 11.50 प्रतिशत और उसके बाद लखनऊ में 8.50 प्रतिशत लोगों ने उठाया।
शुक्रवार, 1 मई 2020
कहीं भी ले सकंेगे राशनकार्ड पर सामान
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