रविवार, 31 मई 2020

इनकम टैक्स रिटर्न में जानें क्या हुए बदलाव? 

 


नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नए ITR फॉर्म्स जारी कर दिए हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स 1 से 7 को नोटिफाई कर दिया है. एक अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने ITR 1 (सहज), ITR 2, ITR 3, ITR 4 (सुगम), ITR 5, ITR 6, ITR 7 और ITR V फॉर्म जारी किए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इनकम टैक्स नियमों में किए गए बदलाव को शामिल करने के लिए ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 को वापस ले लिया था. आपको बता दें कि नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म भरना होता है.
नए आईटीआर फॉर्म्स में वित्त वर्ष 2019-20 का लाभ उठाने के लिए साल 2020 की पहली तिमाही में किए गए टैक्स बचत निवेश का खुलाना करने के लिए अलग तालिका दी गई है.


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