मंगलवार, 24 मार्च 2020

किराने, दूध, दवाईयों/मेडिकल स्टोर की दुकाने प्रातः 6 बजे से प्रात 9 बजे तक खुलेगी


मुजफ्फरनगर। कोरोना के दृष्टिगत प्रदेश में 27 मार्च तक किये गये लाॅकडाउन के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि लाॅकडाउन की अवधि में जनपद की किराने, दूध, दवाईयों/मेडिकल स्टोर की दुकाने प्रातः 6 बजे से प्रात 9 बजे तक खुलेगी। उन्होने कहा कि आम जन मानस को कोई दिक्कत न हो इसके लिए घर घर तक सब्जी विक्रेता, रेहडी वाले से सब्जी की आपूर्ति कराई जायेगी। उन्होने कहा कि अनावश्यक लोग मण्डी व अन्य स्थानों पर भीड न लगाये। अपने अपने घरों पर ही रहे। उन्होने कहा कि किसी को भी जरूरी सामानों की दिक्कत नही होने दी जायेगी। उन्होने कहा कि सब्जी व फल वाले रेहडी व ठेलों पर सामान रखकर कालोनी व गलियों में जा सकते है। जिससे किसी को कोई दिक्कत नही होगी। उन्होने अपील करते हुए कहा कि सभी अपने अपने किराना स्टोर, सब्जी वाले, दूध वाले व मेडिकल स्टोर वाले का नम्बर अपने पास रखे और होम डिलीवरी कराये। उन्होने कहा कि गांव देहात क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि लाॅकडाउन के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन से कंट्रोल रूम नम्बर के अतिरिक्त जनमानस की सहायतार्थ व्हाट्सएप नम्बर भी जारी कर दिये है। उन्होने बताया कि पुलिस सहायता के लिए 9690112112 व प्रशासन से सहायता के लिए 8057680112 व्हाट्सएप नम्बर जारी किये गये है। उन्होने बताया कि इन व्हाट्सएप नम्बरों पर जरूरी सामान की गाडी जिनमें दूध, गैस सिलेडर, सब्जी, खाघान, तेल व समाचारपत्रों की गाडी के पास भी जारी किये जायेगे। उन्होने कहा कि 8057670112 नम्बर पर ड्राइवर का नाम, उसका फोटो, गाडी का नम्बर, उसके कागजात व्हाॅट्सएप करने होगे। पास भी व्हाॅट्सएप पर ही जारी किया जायेगा, उसकी फोटो काॅपी निकालकर गाडी के शीशे पर चस्पा करना होगा। उन्होने कहा कि पास के सम्बन्ध में किसी को कार्यालय आने की आवश्यकता नही होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोटेदारों को निर्देश दिये गये है कि घर घर जाकर राशन का वितरण सुनिश्चत करेगे और वितरण के दौरान सफाई व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा। उन्होने कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाये। उन्होने बताया कि जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है। गांव व देहात में भी स्वास्थ्य की जांच कराई जा रही है।
उन्होने कहा कि इस लाॅकडाउन अवधि में समस्त देशी व विदेशी शराब की दुकाने, माॅडल शाॅप, रेस्टोरेंट, ढाबे, मिठाई की दुकान, जंक फूड कार्नर, जूस कार्नर, पान, पान मसाले, गुटखा आदि की दुकाने पूर्ण रूप से बन्द रहेगी। इन प्रतिष्ठानों के खुले पाये जाने पर कडी कार्यवाही की जायेगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों व फेक न्यूज के विरूद्व कडी कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज की जाये। उनहोने कहा सभी पार्क 15 अप्रैल तक बन्द रहेगे।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार सहित, एसडीएम, जोनल मजिस्ट्रेट उपस्थित थे। 


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