मुज़फ्फरनगर। थाना बुढ़ाना के ग्राम बेली में महिला रजनी पत्नी राजीव पंवार (पीएसी जवान) को मिट्टी का तेल छिड़क कर पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के आरोप में उम्र कैद व दो लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम से वादी सुनील पुनिया को एक लाख व मृतका के दो पुत्रों को 50 हज़ार रुपए दिए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आरोपी सास विमला ससुर इकबाल को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट दो निशांत देव की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील फिरोज़ अली व वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यशपाल सिंह ने पैरवी की। वादी के वकील यशपाल सिंह के अनुसार गत 26-27फरवरी 2016 को ग्राम बेली में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला रजनी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया था जिसने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया था। मृतका के भाई सुनील पुनिया ने मामला दर्ज कराया था। तब पीएसी छटी वाहनी मेरठ में तैनात राजीव पंवार, ससुर इकबाल, सास विमला को नामजद किया था परिजन के अनुसार मृतका रजनी की शादी राजीव पंवार से 2007 में हुई थी तभी से दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले तंग करते थे। मांग पूरी न होने पर रजनी को जला कर मार डाला। सुनवाई के चलते बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए जिनका कोर्ट ने विश्वास नहीं किया।
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जानलेवा हमले के दो आरोपियों को दबोचा
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