मुजफ्फरनगर l प्रदेश सरकार की गाईड लाइन जारी होने के बाद अब सबकी नजर डी एम द्वारा जारी की जाने वाली गाइड लाइन पर हैं l जल्द ही डी एम की गाईड लाइन आने के बाद तय होगा कि जिले में लॉक डाउन की स्थिति क्या रहेगी l
यूपी की गाइडलाइन एक नजर में :

- 01 जून सोमवार से सभी सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
- बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे।
- सुपर मार्केट, ब्यूटी पार्लर/सैलून भी खुल सकेंगे।
- एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। हालांकि नोएडा/गाजियाबाद में डीएम जरूरत देख फैसला लेंगे।
- टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे।
- रोडवेज बसें चलेंगी।
- हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी।
- किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
- सारे प्रतिबंध अब कैंटेनमेंट जोन तक ही सीमित।
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस :
- आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी।
- आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी।
- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे।
- शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे।
- रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा
- स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा
- कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे ।
- बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है
- परिस्थितियों के अनुरुप राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं l