मुजफ्फरनगर। गत 14 जुलाई 2014 को शामली कोतवाली के ग्राम बलवा मे पुरानी रंजिश को लेकर इकराम की गोली मार कर हत्या व जानलेवा हमले करने के मामले में आरोपी भाइयों नवाब, इंसार, कादिर व इस्लाम पुत्र गण जमशेद को उम्रकैद व 30,30 हजार रुपये का जुमार्ना किया गया हे शास्त्र अधिनियम में इंसार को 7 वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश 7 रितेश सच देवा की कोर्ट में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता वीरेन कुमार नागर ने पैरवी की।
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