गुरुवार, 31 जुलाई 2025

उद्यमी से पचास लाख मांगने वाला वाणिज्य कर अधिकारी हिमांशु सुधीर लाल सस्पेंड


मुजफ्फरनगर। पचास लाख की रिश्वत उद्यमी से मांगने वाले वाणिज्य कर अधिकारी हिमांशु सुधीर लाल को निलंबित कर दिया गया है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने यह जानकारी दी। 

राज्य कर आयुक्त, राज्य कर की ओर से जारी निलंबन आदेश इस प्रकार है-

श्री हिमांशु सुधीर लाल, राज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0) राज्य कर, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध श्री राजेश जैन, डायरेक्टर श्री सन्मति एक्जिम इण्डिया प्रा०लि०) मुजफ्फरनगर द्वारा की गयी लिखित शिकायत में धमकाने एवं उत्कोच मांगे जाने के तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर के द्वारा पत्र संख्या- 1246 दिनांक 30-07-2025 उपलब्ध कराते हुए उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री हिमांशु सुधीर लाल, राज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0) राज्य कर, मुजफ्फरनगर को उत्कोच मांगे जाने एवं करदाताओं को धमकाये जाने के तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम- 3 ( 1 ) व 3(2) का उल्लंघन करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाता है।

अतः श्री हिमांशु सुधीर लाल, राज्य कर अधिकारी को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम 4 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ( अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है।

2. श्री हिमांशु सुधीर लाल, राज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0) राज्य कर, मुजफ्फरनगर (Emp. I.D.125773) निलम्बन अवधि में कार्यालय अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, झांसी जोन, झांसी से सम्बद्ध रहेंगे।

3. निलम्बन अवधि में श्री हिमांशु सुधीर लाल, राज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0) राज्य कर, मुजफ्फरनगर को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगी, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता का उपान्तिम समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

4. उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा, जब श्री हिमांशु सुधीर लाल, राज्य कर अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

5. प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण की जांच हेतु संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) राज्य कर, झांसी संभाग, झांसी को जांच अधिकारी नामित किया जाता है।

Digitally signed by

NITIN BANSAL

(डा०) नितिन बंसल)

Date: 30-07-2025 आयुक्त, राज्य कर,

22:40:48

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

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