मंगलवार, 29 अगस्त 2023

नाबालिग की पिटाई व हत्या में आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना


मुजफ्फरनगर। नाबालिग के साथ मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा- मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सज़ा सुनाई ।

अवगत कराना है कि दिनांक 09.05.2020 को वादी द्वारा थाना फुगाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्त सन्दीप पुत्र कैलाशचन्द निवासी ग्राम हबीबपुर थाना फुगाना, मुजफ्फरनगर द्वारा अपनी साली के साथ मारपीट कर धक्का देना जिससे आई चोट के कारण पीडिता की मृत्यु हो जाने की घटना कारित की गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना फुगाना पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना फुगाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त को दिनांक 09.05.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 31.08.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। 

         नाबालिग के साथ मारपीट कर हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजीव सुमन महोदय के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी फुगाना के नेतृत्व में थाना फुगाना स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.08.2023 को माननीय न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट-2 न्यायाधीश श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा आरोपी सन्दीप उपरोक्त को धारा 302,201 भादवि व 6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी। 

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