मुजफ्फरनगर। खुब्बापुर में बच्चे का वीडियो वायरल करने वालों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
डॉ राजीव कुमार अध्यक्ष बाल कल्याण समिति मुजफ्फरनगर ने कहा कि किसी भी पीड़ित/देखभाल और संरक्षण वाले बालक की पहचान उजागर करना किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 का उल्लंघन है। इस हेतु 6 माह का कारावास या दो लाख रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित हो सकते है। सोशल मीडिया में वायरल उक्त बालक के प्रकरण में किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 76 के एवं अन्य सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
इस बीच टीचर ने भी इसे लेकर बयान जारी किया है।
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