बुधवार, 26 जुलाई 2023

बालिका के अपहरण व बलात्कार में बीस साल की सजा


मुजफ्फरनगर । 15 वर्षीय बालिका का शादी का झांसा देकर अपहरण के बाद बलात्कार के आरोपी  शुभम को 20 वर्ष की सज़ा व 41,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। 

गत 20 अप्रैल 2017 को थाना भोपा के शुक्रताल के एक कॉलोनी से 15 वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलात्कार के मामले में आरोपी  शुभम को 20 वर्ष की सज़ा व 41,000 रुपये जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की रकम से 30 हज़ार रुपये पीडिता को दिए जाए। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉक्सो के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 20 अप्रैल 2017 को थाना भोपा के शुक्रताल की एक कालोनी से एक 15 वर्षीय बालिका उसके पड़ोस के शुभम शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले गया तथा हरिद्वार ले जाकर एक कमरे में रखकर उसके साथ बलात्कार किया। बाद में पुलिस ने उसे बरामद कर कार्यवाही की ।ओर आरोपी शुभम के विरुद्ध धारा 363,366,376 आईपी सी व 3/4 पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर जेल भेजा था।  एम रहमान

कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

मंगलवार विशेष :पंचाग एवँ राशिफल

 🙏🏻 हर हर महादेव🙏🏻  🌞 *~ वैदिक पंचांग ~* 🌞  🌤️ *दिनांक - 04 मार्च 2025* 🌤️ *दिन - मंगलवार* 🌤️ *विक्रम संवत - 2081* 🌤️ *शक संवत -...