मुज़फ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर दंगे के दौरान कवाल में शाहनवाज़ हत्याकांड के मामले में सुनवाई कई वर्षों के बाद शुरू होगई ओर वादी मर्तक के पिता सलीम के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए। मामले की सुनवाई करहे एडीजे 7 शक्ति सिंह ने वादी के बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की जिरह के लिए 18 जुलाई नियत की है।
बतादें की एसआई टी ने गौरव ,सचिन के मामले में जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट मे दाखिल किया था जिस में कोर्ट से गत 2018 को सात लोगों को उम्रकैद होचुकी है जबकि शाहनवाज़ के मामले में 6 आरोपियों को यह कहते हुए क्लीन चिट दे दी थी कि मारने वाले गौरव व सचिन की पहले ही मौत हो चुकी है। एस आई टी की रिपोर्ट को पीड़ित सलीम ने चुनोती दी थी जिसे कोर्ट ने सुविकर पीड़ित को निजी दावा दायर करने के आदेश 30मई 2018 को दिए थे उसके बाद वादी सलीम ने कोर्ट में अपना दावा दायर किया था।
जिस में छह रविंद्र, प्रह्लाद, बिशन, तेंदू, देवेंद्र व जितेंद्र बनाए थे जिन के विरुद्ध सुनवाई एडीजे 7 में शुरू होगई है। परिवाद के अनुसार मर्तक शाहनवाज़ के पिता कवाल निवासी सलीम ने आरोप लगाया है कि गत 27 अगस्त 2013 को उसके बेटे शाहनवाज़ उर्फ कलवा व गौरव की मोटर साईकल की टक्कर हो गई थी। इसपर गौरव मारने की धमकी देकर चला गया इसके बाद आरोपी गौरव ,सचिन ,अपने दूसरे 6 आरोपियों के साथ घर मे घुस गए ओर शाहनवाज़ को खींच कर बाहर ले गए जिनके पास हथियार थे शाहनवाज़ की गंभीर चोट देकर हत्या कर दी। बता दें की कवाल में तीन यवकों गौरव, सचिन व शाहनवज़की मोत के बाद मुज़फ्फरनगर व पड़ोसी जिलों में तनाव होगया था और । मुज़फ्फरनगर दंगे में 60 से अधिक जाने गई थी व40 हज़ार लोग बेघर हुए थे। मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल व वादी की ओर से एस एम मोहसिन ज़ैदी आदि पैरवी कर रहे हैं। एम रहमान
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