अहमदाबाद । गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इस आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी।
न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि दोषसिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि न्यायसंगत एवं उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें