मुज़फ्फरनगर। गत 2018 को कोतवाली इलाके के जामिया नगर में उसके मुकदमे को खत्म करने का झांसा देकर घर बुलाकर एक 35 वर्षीय महिला के साथ वलात्कार के मामले में आरोपी ज़िला पंचायत सदस्य इरशाद को 30 वर्ष की सज़ा व 40 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो प्रथम रितिष सचदेव की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से एडीजी सी कुलदीप कुमार पुंढीर ने 7 गवाह पेश कर पैरवी की वादिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंदर कुमार शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 5 मार्च 2018 को एक मुकदमा खत्म कराने का झांसा देकर घर बुला लिया और वादिया के साथ आरोपी इरशाद व एक दूसरे अज्ञात व्यक्ति ने पिस्तौल की नोक पर वलात्कार किया कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी रात भर कमरे में बंद रखा सुबह मुक्त किया पीड़ित ने मामला पुलिस में दर्ज न होने पर कोर्ट के आदेश पर 156(3)के तहत मामला आरोपी के विरुद्ध दर्ज कराया था*
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