मुजफ्फरनगर । मुज़फ्फरनगर दंगे के दौरान गैंग रेप के चर्चित मामले में दोनों पक्षों की बहस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोजाना चलने के बाद आज पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसले के लिए 9 मई नियत की है।
आज विशेष अदालत पोक्सो 2 के ज़ज़ अंजनी कुमार सिंह ने मुज़फ्फरनगर दंगे 2013 के दौरान चर्चित गैंगरेप के मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 9 मई नियत कर दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट ने रोजाना बहस कई दिनों तक सुनी और जो आज पूरी होगई है। इस मामले मेपीडित की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने मुज़फ्फरनगर आकर कोर्ट में बहस की थी जिस में उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष अपनी कहानी साबित कर चुका है।
अभियोजन कहानी के अनुसार गत 2013 को ग्राम लांक में मुज़फ्फरनगर दंगे के दौरान एक महिला के साथ तीन लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार का आरोप है। एस आई टी ने मामले में जांच के बाद तीन आरोपियों कुलदीप, महेश् वीर व सिकंदर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान ही कुलदीप की मौत हो गई थी मामले में पीड़िता सहित 7 गवाहों के बयान हो चुके हैं। अब इस मे कोर्ट आगामी 9 मई को फैसला सुनाएगा। एम रहमान
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