मंगलवार, 28 फ़रवरी 2023

नशे के तस्कर को दस साल कैद और एक लाख जुर्माना


मुजफ्फरनगर। नशीला पदार्थ  50 बोर डोडा पोस्त चूरा बरामद--आरोपी राजुद्दीन को दस वर्ष की सज़ा व एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। 

गत 18 मई 1999 को थाना छपार इलाके में पुलिस की चेकिंग में पशुचारा के नीचे वाहन में 50 बोरे नशीला पदार्थ डोडा पोस्त का चूरा बरामद होने के मामले में आरोपी राजुद्दीन को दस वर्ष की सज़ा व एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया जुर्माना अदा न किए जाने पर दो माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी मामले की सुनवाई ए डीजे 7 शक्ति सिंह कीअदालत में हुई अभियोजन की ओर से एडीजी सी प्रवेंद्र कुमार व जोगेन्दर गोयल ने पैरवी की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 18 मई 1999 में थाना छपार इलाके में एक वाहन में पशु चोकर के नीचे छिपाकर लेजारहे 50 बोरी डोडा पोस्त का चूरा बरामद हुवा था मोके से राजुद्दीन,हसीन व गुड्डू को गिरफ्तार किया था सुनवाई के चलते दो  आरोपियों के कोर्ट में हाज़िर न होने पर उनके पत्रावली अलगकर राजुद्दीन के विरुद्ध सुनवाई के बाद उसे दंडित किया गया। 

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