प्रयागराज। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बुधवार को एससी-एसटी अधिनियम के तहत एक साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि जुर्माने की राशि नहीं दी जाती है। तो 20 दिन का अलग से कारावास भुगतना पड़ेगा।
दरअसल, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुठ्ठीगंज थाने में FIR दर्ज की गई थी। यह फैसला जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है। मंत्री को दो धाराओं में दोषी करार दिया गया है।
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