गुरुवार, 21 अक्टूबर 2021

उमेश मलिक के खिलाफ दो मामलों में आरोप तय

मुजफ्फरनगर । चुनाव आचार सहिंता उल्लंघन के मामले में भाजपा विधायक उमेश मलिक पर पर आरोप तय हो गये हैं। 

चुनाव आचार सहिंता के उल्लंघन के दो अलग अलग मामलों में बुढ़ाना के भाजपा विधायक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने दो अलग मामलों में आज  आरोप तय करमदिये और सबूत के लिए आगामी 9 नवंबर नियत कर दी। विशेष अदालत एमपी एमएलए कोर्ट  के ज़ज़ गोपाल उपाध्याय ने थाना शाहपुर के धारा 123 ,127 व 171 जंपरतिनिधि  एक्ट  के तहत आरोप तय किए। वहीं एक दूसरे मामले में थाना सिविल लाइन के निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में धारा 188  आई पी सी के तहत आरोप तय किए हैं। गत 21 जनवरी  2017 को थाना शाहपुर पुलिस ने बिना  स्वीकृति के पम्फलेट  बाटने के मामले में धारा 123, 127 व 171 जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। इसमें उमेश मालिक व सतपाल को आरोपी बनाया था। 

दूसरा मामला निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर धारा 188 आई पीसी के तहत थाना सिविल लाइन ने दर्ज किया था। इसमें उमेश मालिक को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि सौ से 150 आदमियों की भीड़ लेकर महाबीर चौक पर जमा हुए थे।

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