शुक्रवार, 29 अक्टूबर 2021

पशु व्यापारियों से लूट के आरोपी को पांच वर्ष की सजा


मुजफ्फरनगर । पशु व्यापारियों से लाखों की लूट के आरोपी मिंटू को 5 वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न किए जाने पर एक माह का अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। 

गत 25 फरवरी 2016 को थाना शाहपुर के शिकारपुर नदी के पास बनत पशु पेंठ में जारहे 7 पशु व्यापारियों से लाखों की लूट के मामले में आरोपी मिंटू को 5 वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे 13 शक्ति सिंह की कोर्ट में चली अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी  परविंदर कुमार ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 25 फरवरी 2016 को थाना शाहपुर के ग्राम बसिकला व पलड़ी के सात पशु व्यापारी पशु खरीद के लिए बनत पशु पेंठ में  जा रहे थे। जब उनका वाहन बोलोरो  शिकारपुर नदी के पास वाहन पहुंचा तो एक अन्य वाहन में सवार 7 व 8 बदमाशों ने उनको जबरन रोक लिया और सभी से तीन लाख से अधिक रुपये लूट कर फरार हो गए। घटना के संबंध में एक पशु व्यापारी  काला ने मामला दर्ज कराया था।

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